शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स – क्या है और कैसे बचें?
When working with शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स, ऐसे लाभ को कहते हैं जो किसी संपत्ति को खरीदने के एक साल के भीतर बेचने पर प्राप्त होते हैं और उस पर सामान्य आयकर दर लागू होती है. Also known as अल्पकालिक पूंजी लाभ, it टैक्स प्लानिंग में खास ध्यान मांगता है क्योंकि दरें अधिक होती हैं. अगर आप शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स से जुड़ी जानकारी खोज रहे हैं, तो यह परिचय आपके लिए शुरूआती बिंदु है।
मुख्य सम्बंधित अवधारणाएँ
सबसे पहले समझें कैपिटल गेन्स टैक्स, एक टैक्स है जो किसी निवेश पर मिलने वाले लाभ पर लगाया जाता है, चाहे वह स्टॉक, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फण्ड हो. शॉर्ट-टर्म में यह टैक्स आम तौर पर आपकी सतत आयकर स्लैब के अनुसार लगता है, जबकि लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स, उसी लाभ को दर्शाता है लेकिन जब आप संपत्ति को एक साल से अधिक समय तक पकड़े रखते हैं. लॉन्ग-टर्म पर अक्सर 10‑20% की विशेष दरें लगती हैं, जो शॉर्ट-टर्म की उच्च दरों से काफी कम होती हैं।
अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट, वित्तीय बाजार जहाँ शेयर, बॉन्ड और डेरिवेटिव्स की खरीद‑बेच होती है. यहाँ रोज़ाना कीमतों में उतार‑चढ़ाव के कारण शॉर्ट‑टर्म ट्रेडर्स को अक्सर लाभ‑हानि का सामना करना पड़ता है। सही टैक्स प्लानिंग के बिना ये लाभ तुरंत टैक्स की बोझ में बदल सकते हैं। एक सामान्य रणनीति है: खरीद‑बेच के अंतर को दर्ज रखें, लागत आधार (cost basis) को सही ढंग से रिकॉर्ड करें, और वित्तीय वर्ष के अंत में खंडित लाभ को डेटा के साथ प्रस्तुत करें। इससे आयकर रिटर्न फाइल करते समय त्रुटियों से बचा जा सकता है।
शॉर्ट-टर्म में कर बचाने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम हैं। पहला, साल‑भर के लेन‑देन को एक एक्सेल या वित्तीय ऐप में ट्रैक रखें; दूसरा, यदि संभव हो तो नुकसान को लाभ के साथ सेट‑ऑफ़ करें, जिसे “टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग” कहते हैं। तीसरा, यदि आप फ्री क्वॉटा वाले निवेश (जैसे शेयर्स पर 1 लाख तक का लाभ) से बेहतर लाभ कमाते हैं, तो कुछ हिस्से को लॉन्ग‑टर्म में बदलने की योजना बनाएं। अंत में, टैक्स सलाहकार से परामर्श कर अपनी आय, स्लैब और संभावित छूट को समझें। ये सब कदम मिलकर आपको शॉर्ट‑टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स का बोझ कम करने में मदद करेंगे।
अब आप इस पेज पर पढ़ी गई बुनियादी बातें समझ चुके हैं, आगे आने वाली सूची में विभिन्न समाचार, विश्लेषण, और विशेषज्ञ राय देखेंगे जो शॉर्ट‑टर्म कैपिटल गेन्स के विभिन्न पहलुओं को कवर करती हैं। पढ़ते रहें और अपने निवेश‑कर ज्ञान को गहरा करें।

CBDT ने स्पष्ट किया: सेक्शन 87A रिबेट नहीं मिलेगा शॉर्ट‑टर्म कैपिटल गेन पर, ड्यूज भरें 31 दिसंबर तक
CBDT के नवीनतम परिपत्र 13/2025 में कहा गया है कि शॉर्ट‑टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर सेक्शन 87A रिबेट नहीं दिया जाएगा। 2023‑24 के फ़ाइनेंशियल ईयर में कई टैक्सपेयरों ने यह रिबेट गलत ढंग से दावा किया था। अब त्रुटि सुधार के बाद नई टैक्स डिमांड जारी होगी, पर 31 दिसम्बर 2025 तक भुगतान करने पर ब्याज माफ़ किया जाएगा। यह दिशा‑निर्देश कई न्यायालयीय निर्णयों के बाद आया है, पर आयकर विभाग की रुख़ वही रहता है।
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